भोपाल। राज्य शासन ने मप्र मोटरयान एक्ट के तहत किए गए संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार एंबुलेंस Ambulance के रास्ते में बाधा पहुंचने पर दस हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं, बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अब 300 रुपए, अतिरिक्त सवारी ढोने पर 1500 रुपए की जगह अब 200 रुपए प्रति सवारी किया गया है।
इसी प्रकार सवारी को ले जाने से इनकार करने पर 500 रुपए का जुर्माना था, जिसे कम करके दो पहिया, तीन पहिया के लिए 50 रुपए एवं अन्य वाहनों में 500 रुपए किए गए हैं। वहीं बिना टिकट सवारी ढोने पर पूर्व मं एक हजार की दर थी, जिसे कम करके 500 रुपए निर्धारित किया गया है।